CM Arvind Kejriwal: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के अंतरिम जमानत बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। बता दे कि सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई है।
कोर्ट की रजिस्ट्री ने सीएम की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में अगर केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।
2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करेंगे सीएम
केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। पीठ ने 17 मई को पीएमएलए मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने भी केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाने को कहा था।
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