बीजेपी नेता Shahnawaz Hussain की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दुष्कर्म का केस तत्काल दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस को जांच के लिए तीन महीने का समय दिया है। इस बीच, शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
जस्टिस आशा मेनन ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। इस मामले में पुलिस का रवैया ढीला रहा है। कोर्ट ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि महिला के आरोपों में दम नहीं है और Shahnawaz Hussain के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।
![Shahnawaz Hussain](https://images.newindianexpress.com/uploads/user/imagelibrary/2021/1/16/w1200X800/Syed_Shahnawaz_Hussain.jpg)
Shahnawaz Hussain पर एक महिला ने 2018 में लगाया था रेप का आरोप –
साल 2018 में एक महिला ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फॉर्महाउस में रेप किया। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत (Lower Court) में कहा था कि शाहनवाज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हालांकि उस वक्त भी कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि की ये संज्ञेय अपराध का मामला है।
शाहनवाज हुसैन बिहार से एमएलसी हैं। वे बिहार में जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। शाहनवाज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री बने थे। उस समय उन्हें सबसे युवा मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था। सैयद शाहनवाज हुसैन वर्ष 2014 में भागलपुर लोकसभा में चुनाव हार गए थे। 2019 में उन्हें भाजपा ने कहीं से भी टिकट नहीं दिया। लेकिन लगातार वे पार्टी के लिए कार्य करते रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विलियम्स हाईस्कूल सुपौल में हुई। कुछ दिन पूर्व वे बिहार में विधान परिषद सदस्य बने और फिर उद्योग मंत्री।
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