अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में जाकर वहां नौकरी करना अब पहले से काफी आसान हो गया है। यूएई ने पिछले महीने अपने एडवांस वीजा सिस्टम की घोषणा की थी। भारत के लिए यूएई के इन बदले नियमों की काफी अहमियत हैं क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय पेशेवर और श्रमिक वहां काम करते हैं।
ये नए नियम 3 अक्टूबर यानी आज से लागू होने वाले हैं। नए वीजा नियमों में 10 साल की एक्सपेंडेड गोल्डन वीजा स्कीम, स्किल्ड वर्कर के लिए 5 साल की ग्रीन रेजीडेंसी और नया मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा जैसे फायदे शामिल हैं। मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा के लिए कोई व्यक्ति 90 दिन तक तक देश में रुक सकता है।
UAE में रहते हैं 34 लाख से ज्यादा भारतीय
आपको बता दें कि UAE में 34 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद केरल के लोगों की है,जो वहां रोजगार और बिजनेस के लिए जाते हैं। ग्रीन वीज़ा का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को होगा। भारतीय पर्यटकों की भी खासी तादाद हर साल यूएई जाती है।
इमिग्रेशन कानून में बदलाव का पर्यटकों के साथ-साथ उन लोगों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जो काम करना चाहते हैं या संयुक्त अरब अमीरात में रहना चाहते हैं। इसके अलावा UAE के नए इमिग्रेशन लॉ से ये बदलाव होंगे-
1. पांच साल का ग्रीन वीजा विदेशियों को UAE के नागरिक या उनके नियोक्ता से मदद मांगे बिना खुद को स्पोंसर करने की अनुमति देगा। इस वीजा के लिए फ्रीलांसर, कुशल कर्मचारी और निवेशक पात्र हैं।
2. ग्रीन वीजा धारक अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रायोजित (Sponsor) कर सकते हैं।
3. ग्रीन वीजा धारक का परमिट समाप्त हो जाता है, तो उन्हें छह महीने तक की अवधि दी जाएगी।
4. गोल्डन वीजा के तहत 10 साल के विस्तारित निवास की पेशकश की जाती है जिसके लिए निवेशक, उद्यमी, असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति पात्र होंगे।
5. गोल्डन वीजा धारक परिवार के सदस्यों और बच्चों को स्पोंसर कर सकते हैं।
6. गोल्डन वीजा धारक के परिवार के सदस्य भी वीजा वैध रहने तक धारक की मृत्यु के बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह सकते हैं।
7. गोल्डन वीजा धारक भी अपने व्यवसायों के 100 प्रतिशत स्वामित्व का लाभ उठा सकेंगे।
8. पर्यटक वीजा अब विदेशियों को 60 दिनों के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने की अनुमति देगा।
9. पांच साल का मल्टी एंट्री पर्यटक वीजा विदेशियों को यूएई में लगातार 90 दिनों तक रहने की अनुमति देगा।
10. जॉब एक्सप्लोरेशन वीजा पेशेवरों को बिना प्रायोजक या मेजबान के यूएई में रोजगार तलाशने की अनुमति देगा।
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