रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान वोट नहीं दे सकेंगे। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने यह एक्शन लिया है। आकाश सक्सेना ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की मांग की थी। इस पर एक्शन लेते हुये गुरुवार को आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटकर उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
रामपुर में 4 दिसंबर को होगा उपचुनाव
दरअसल, मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इसके बाद उनकी विधायकी रद्द की गई थी। अब रामपुर विधानसभा सीट पर 4 दिसंबर को उपचुनाव होना है। इसे लेकर भाजपा प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का प्रार्थना पत्र दिया था।
सपा ने आजम खान के करीबी को उतारा मैदान में
प्रार्थना पत्र में लोकप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 16 के अंतर्गत चुनावी भ्रष्ट आचरण साबित हो जाने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के नियम का हवाला दिया गया था। उधर, समाजवादी पार्टी ने आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद उपचुनाव में आजम खान के ही करीबी आसिम रजा को टिकट देकर चुनावी दंगल में उतारा है। इससे पहले वे रामपुर लोकसभा इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। हालांकि भाजपा के घनश्याम लोधी ने 42,048 वोटों से आसिम रजा को चुनाव में पराजित कर दिया था।
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