दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भारतीय सेना को लेकर कथित विवादित ट्वीट करने के मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व नेता शेहला राशिद शोरा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, यह अनुमति शोरा के खिलाफ 2019 में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है।
उप राज्यपाल कार्यालय के मुताबिक, इंडियन आर्मी (Indian Army) के खिलाफ ट्वीट करके नफरत फैलाने के आरोप में शहला राशिद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी. शहल रशीद लेफ्ट संगठन AISA की सदस्य रही हैं. वह जेएनयू छात्रसंघ की उपाध्यक्ष भी रही हैं।
JNUSU की पूर्व उपाध्यक्ष और AISA की सदस्य रही शहला राशिद पर आरोप है कि शहला ने भारतीय सेना के बारे में दो ऐसे ट्वीट किए थे जो अलग-अलग गुटों के बीच नफरत पैदा करने और शांति भंग करने वाले थे।
2019 में दर्ज हुआ था केस
जिस मामले में शहला राशिद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी है वह साल 2019 का है. उस समय भी शहला पर आपत्तिजनक और फर्जी ट्वीट करने के आरोप लगे थे. शहला रशीद ने अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद दो ट्वीट करके भारतीय सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि, बाद में उन्होंने अपने इन ट्वीट को मजाक बताया था।
पिता ने लगाए थे गंभीर आरोप
जेएनयू से निकलने के बाद से शहला रशीद कश्मीर में अपने घर पर रहने लगी थीं. साल 2020 में उनके ही पिता ने आरोप लगाए थे कि उनको अपनी बेटी यानी शहला रशीद से जान का खतरा है. इसके बाद शहला ने ट्विटर पर लंबी-चौड़ी सफाई पेश की थी. शहला के पिता अब्दुल रशीद ने कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को कई बार समझाया कि वह टेरर फंडिंग में शामिल लोगों से दूर रहे। अब्दुल रशीद ने कहा कि इसके लिए उन्हें पैसे का लालच भी दिया गया कि पैसा ले लो और मुंह बंद रखो।
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