Asaram को उम्रकैद की सजा, शिष्या से रेप के मामले में गुजरात कोर्ट ने सुनाया फैसला

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आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आसाराम को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। गुजरात के सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था। इसके पहले भी आसाराम एक बलात्कार के केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

6 अक्टूबर 2013 को आसाराम समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सबूत के अभाव में आसाराम को छोड़कर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इनमें उनकी पत्नी भी शामिल थीं. सेशन कोर्ट ने सोमवार को आसाराम को दोषी ठहराया था जिसके बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई. कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था. आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था।

इससे पहले अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को दावा किया कि आसाराम आदतन अपराधी है और उसने स्वयंभू बाबा पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाने का अनुरोध किया. विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश डी के सोनी ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अंतिम आदेश दोपहर साढ़े तीन बजे के लिए सुरक्षित रख लिया था।

आसाराम बापू (81) अभी जोधपुर की एक जेल में बंद हैं जहां वह राजस्थान में 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

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