Bollywood अभिनेता और कांग्रेस नेता राजबब्बर को 26 साल पुराने मामले में हुई 2 साल की सजा

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Bollywood : बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्‍यक्ष राज बब्बर को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार (7 जुलाई) को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सुनाई है। राज बब्बर सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी ठहराए गए।

Raj Babbar gets 2-year jail in a 1996 case | Deccan Herald

हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है। अब उन्हें राहत के 30 दिन के अंदर अपर कोर्ट में जाना होगा। फैसले के वक्त राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देंगे।

इस घटना के वक्त सपाई थे राज बब्बर –

Bollywood : लखनऊ के वजीरगंज में उन्होंने चुनाव अधिकारी से मारपीट की थी। ​​​​​उस वक्त ​​राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे। 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर और अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है।

UP Elections 2022: क्या राज बब्बर करेंगे 'घर' वापसी, सपा प्रवक्ता की पोस्ट  से लगीं अटकलें - raj babbar congress leader actor may join samajwadi party  akhilesh yadav up election 2022 NTC - AajTak

आपको बता दें कि 5 साल तक जनता दल के साथ रहने के बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। 2006 में उन्होंने सपा से नाता तोड़कर 2008 में कांग्रेस का हाथ थामा। इतना ही नहीं उन्‍होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर फिरोजबाद सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था।

नाराजगी के बावजूद राजनीति में बनाया करियर, ऐसा रहा डिंपल यादव का सफर |  Jansatta

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Bollywood : उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ संख्या 192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया। तब वादी मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था। इसी दौरान सपा के प्रत्याशी राज बब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए और फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे। सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ मारपीट की थी। फिलहाल, राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं। वह यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

Raj Babbar sentenced to two-year jail for assaulting polling officer -  Hindustan Times

 

केस की विवेचना के बाद 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के विरुद्ध धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 आईपीसी एवं लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

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