केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी एप के खिलाफ उठाया कड़ा कदम, 14 पाकिस्तानी मैसेंजर एप को किया बैन

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नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी एप के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने आईबी के इनपुट पर पकिस्तान से संचालित 14 मैसेंजर एप को बैन कर दिया है। जानकारी के अनुसार, आतंकी इन मोबाइल मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल संदेश फैलाने और पाकिस्तान से संदेश प्राप्त करने के लिए करते थे।

14 Messenger App Banned: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; १४ अ‍ॅपवर बंदी, तुम्ही  वापरता का हे अ‍ॅप?|big decision of central government 14 pakistani app ban  in india

14 मोबाइल मैसेंजर एप्लिकेशन को किया बैन

दरअसल, खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के 14 मोबाइल मैसेंजर एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया है। सूत्रों ने कहा इन एप का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने के लिए किया जाता था।

बातचीत को ट्रैक करने के दौरान हुआ खुलासा

सूत्रों के मुताबिक, इन एप्लिकेशन का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स के साथ संवाद करने के लिए करते थे। एक अधिकारी ने कहा- एजेंसियां ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकवादियों द्वारा आपस में संवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चैनलों पर नजर रखती हैं। एक बातचीत को ट्रैक करते समय एजेंसियों ने पाया कि मोबाइल एप्लिकेशन के भारत में प्रतिनिधि नहीं हैं और इस पर हो रही गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे पाकिस्तानी एप

अधिकारी के अनुसार, इसके बाद घाटी में सक्रिय अन्य खुफिया एजेंसियों की मदद से ऐसे ऐप्स की सूची तैयार की गई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं। सूची तैयार होने के बाद संबंधित मंत्रालय को इन मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध से अवगत कराया गया। अधिकारी ने कहा कि इन ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत ब्लॉक किया गया है।

इन एप पर लगा प्रतिबंध

जानकारों का कहा कि इन एप में क्रायपवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रायर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रेमा आदि शामिल हैं।

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