Dhananjay Singh: बाहुबली पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल, जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल से जुड़े चार साल पुराने अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। ऐसे में वे अब लोकसभा के साथ ही वो विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने इस दौरान कहा था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया। वहां धनंजय सिंह ने वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी।
वहीं इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया था। बता दें कि धनंजय सिंह 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे और 2 मार्च को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा पोस्ट शेयर भी किया था।
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