NEET UG 2024: 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द! छात्रों को फिर से देनी होगी परीक्षा

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NEET UG 2024: नीट यूजी रिजल्ट 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी और 30 जून को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसलिए 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग पर कोई असर नही पड़ेगा।

NEET-UG 2024 के 1,563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द

दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा था कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया।

वहीं इस मामले पर वकील जे साई दीपक ने कहा कि हम मनमाने ढंग से अनुग्रह अंक देने और अनुचित तरीके अपनाने के खिलाफ हैं। यह कहना होगा कि यह यहां लंबित याचिका के परिणामों के अधीन है अन्यथा यह असफल हो जाएगा। NTA की ओर से वकील कनु अग्रवाल ने कहा कि 12 जून को हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है।

रद्द किए जाएंगे स्कोरकार्ड

बता दे कि समिति ने विचार किया है कि 1563 उम्मीदवारों को फिर से नीट परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो अभ्यर्थी इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें नंबर बिना ग्रेस मार्क्स के दिए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप कहते हैं कि उनके पास उपस्थित नहीं होने और स्कोरकार्ड रद्द करने का विकल्प है तो कुछ विसंगति है. जिस पर NTA के वकील अग्रवाल ने कहा जो लोग उपस्थित नहीं होंगे उनके पास प्रतिपूरक अंक के बिना उनके मूल अंक होंगे, लेकिन 1563 को पुनः परीक्षा में बैठने का विकल्प मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको उसको फिर से तैयार करने की जरूरत है।

सभी कैंडिडेट्स नहीं कर सकते आवेदन

आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कोई दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। केवल वहीं अभ्यर्थी ही दोबारा से परिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका समय कम कर दिया गया था। CLAT का फैसला यहां लागू नहीं किया जा रहा है। वकीक साई दीपक ने कहा कि 1563 वे छात्र हैं, जिन्होंने समय न मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। अन्य लोगों के बारे में क्या जो अदालत नहीं आए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या वे यहां हैं, क्या आप उनका ब्रीफ देख रहे हैं? अनावश्यक रूप से दायरा न बढ़ाएं।

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