Lakhimpur kheri Case के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

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Lakhimpur kheri Case : हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी के तिकुनिया कांड मामले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए, आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

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यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने ही गत 15 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित कर लिया था।

कोर्ट ने कहा जमानत मिलने से गवाह हो सकते हैं प्रभावित –

Lakhimpur kheri Case : तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर 4 किसानों को कुचलकर मारने का आरोप है। जस्टिस कृष्ण पहल की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर मिश्रा को जमानत दी जाती है, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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आशीष मिश्र को पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

Lakhimpur kheri Case : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी, 2022 को आशीष को जमानत दे दी थी। लेकिन, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और हाईकोर्ट को पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद उसकी जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था।

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पिछले साल 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इसी दौरान हुई झड़प में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना तब हुई जब किसानों का एक ग्रुप लखीमपुर खीरी में केंद्र द्वारा अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था।

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