ईरान में पिछले दो महीने से अधिक समय से चल रहे हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने क्रूर नैतिकता पुलिस को भंग करने का ऐलान किया है। ईरान के समाचार चैनल ने अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोंटाजेरी के हवाले से रविवार को कहा कि नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया जाएगा। ईरानी समाचार एजेंसी आईएसएनए के अनुसार, “नैतिकता पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए इसे भंग कर दिया गया है।”
हालांकि यह साफ नहीं है कि इस पुलिस बल की स्थापना एक बार फिर किसी अन्य उद्देश्य या नाम से की जाएगी या नहीं। सरकारी समाचार एजेंसियों के अनुसार, “नैतिकता” अपराधों के लिए मृत्युदंड और अभियोजन जारी रहेगा। मोंटाजेरी ने कहा, “बेशक, नैतिकता अपराधों के लिए कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।”
आपको बता दें कि मोरैलिटी पुलिस ने ही महसा अमीनी को सही से हिजाब नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था, पुलिस हिरासत में ही 22 वर्षीय महसा की मौत हो गई थी।
पुलिस हिरासत में महसा की मौत के विरोध में पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पूरे मुल्क में महिलाओं ने हिजाब को जलाना शुरू कर दिया था। महसा के समर्थन में दुनियाभर में महिलाओं ने अपनी चोटी काट कर अपना विरोध दर्ज कराया था। करीबन दो महीने से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच ईरान की सरकार बैकफुट पर आई और उसने मोरैलिटी पुलिस को भंग कर दिया।
बता दें कि नैतिकता पुलिस को कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने स्थापित किया था। इसका काम शरिया कानून का पालन कराना था।
हिजाब कानून में भी होगा बदलाव?
समाचार एजेंसी एएफपी ने अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटाजेरी के हवाले से कहा कि ईरान की सरकार ने अब हिजाब की अनिवार्यता से जुड़े दशकों पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला लिया है. संसद और न्यायपालिका दोनों इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं. दोनों देखेंगे कि क्या कानून में किसी बदलाव की जरूरत है? वहीं ISNA समाचार एजेंसी ने कहा कि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि दोनों निकायों (संसद और न्यायपालिका) की ओर से कानून में क्या संशोधन किया जा सकता है?
1983 से पहले अनिवार्य नहीं था हिजाब
एक वक्त था जब पश्चिमी देशों की तरह ईरान में भी महिलाएं खुलेपन के माहौल में जीती थीं लेकिन 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद सबकुछ बदल गया. इस्लामिक क्रांति ने अमेरिका समर्थित राजशाही शासन को उखाड़ फेंका और अयातुल्लाह खोमैनी ने गद्दी संभाली. अयातुल्लाह ने सबसे पहले शरिया कानून को लागू किया. अप्रैल 1983 में ईरान में सभी महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य हो गया. अब मुल्क में 9 साल से ऊपर की हर महिला को हिजाब पहनना अनिवार्य है. टूरिस्ट को भी इस नियम का पालन करना होता है।
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