Jharkhand High Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना अदालत में जवाब दाखिल करने में देरी का कारण लगाया गया है। दरअसल, कांग्रेस के इस पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला चाईबासा के निचली में चल रहा है। जिससे निरस्त के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
क्या हुआ अदालत में?
बता दे कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जिस पर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से अतिरिक्त समय देने की मांग की है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने नाराजगी व्यक्त की है। इस मामले में पहले ही दो बार समय की मांग की जा चुकी है। तीसरी समय मांगने पर ही अदालत ने जुर्माना लगाया। अब इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मवकाश के बाद होगी।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि यह मामला साल 2018 का है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि भाजपा में ही एक हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस पार्टी में यह संभव नहीं है। इस बयान पर प्रताप कुमार एक नामक शख्स ने चाईबासा की निचली अदालत में एक शिकायतवाद दायर किया था। इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया। समन को निरस्त करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने रहुल गांधी पर जुर्माना लगाया है।
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