Justice UU Lalit होंगे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश , CJI एनवी रमना ने केंद्र को भेजी सिफारिश

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Justice UU Lalit : भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एन वी रमणा 26 अगस्त को रिटायर्र होंगे वाले हैं। उन्होंने आज अपने उत्तराधिकारी के रूप में अगले CJI के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित (Justice Uday Umesh Lalit) के नाम की सरकार से सिफारिश की है। अगर जस्टिस रमणा की सिफारिश मान ली जाती है तो जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 49वें CJI बन जाएंगे।

Justice UU Lalit To Take Oath As 49th CJI On August 27 - जस्टिस यूयू ललित  होंगे देश में अगले मुख्य न्यायाधीश, महज 74 दिनों का होगा कार्यकाल | India  In Hindi

सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के क्रम में जस्टिस रमण के बाद जस्टिस ललित का ही नाम आता है। इसलिए उन्हें ही उत्तराधिकारी चुना गया है। हालांकि,  उनका कार्यकाल भी तीन माह का ही रहेगा। जस्टिस ललित को 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तब वह जाने-माने वकील थे। जस्टिस ललित तब से शीर्ष अदालत के कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से ‘तीन तलाक’ को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उन तीन न्यायाधीशों में जस्टिस ललित भी थे।

Hindi- Important Supreme Court Decisions in 2018

जस्टिस यू यू ललित इसी साल आठ नवंबर को जायेंगे सेवानिवृत्त –

Justice UU Lalit : जस्टिस यूयू ललित का जन्म 9 नवंबर, 1957 को हुआ था। जस्टिस उदय उमेश ललित महाराष्ट्र के जाने-माने वकील रह चुके हैं। उन्होंने जून 1983 में वकालत की शुरुआत की थी। उन्होंने दिसंबर 1985 तक बंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की और एक साल बाद यानी 1986 में दिल्ली पहुंच गए और राजधानी में वकालत शुरू की। वह पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ भी काम कर चुके हैं।

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Justice UU Lalit : न्यायमूर्ति रमण ने 24 अप्रैल 2021 को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार संभाला था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती न्यायमूर्ति एस. ए. बोबड़े की जगह ली थी। सीजेआई 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।न्यायमूर्ति ललित के अगला सीजेआई नियुक्त होने पर उनका कार्यकाल तीन महीने से भी कम का होगा, क्योंकि वह इस साल आठ नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे।

यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh : सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ 1982 और 84 के आपराधिक मामले में कोर्ट ने आरोप किया तय

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