माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, 5 लाख का जुर्माना

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गाजीपुर: गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी मुख़्तार अंसारी को एक अन्य केस में 10 साल की सजा हो चुकी है। इसी मामले में बसपा सांसद और मुख़्तार के भाई अफजाल अंसारी को कोर्ट दो बजे सजा सुनाएगी। मुख्तार अंसारी पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था।

Mukhtar Ansari handed 10-year jail term in kidnapping, murder cases - India Today

बता दें कि इस मामले में 1 अप्रैल को ही न्यायाधीश दुर्गेश कुमार की एमपी-एमएलए में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। पहले फैसला 15 अप्रैल को आना था, लेकिन जज के अवकाश पर होने की जगह 29 अप्रैल की नई तारीख दी गई थी। कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अगर उनके भाई अफजाल अंसारी को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सांसदी भी चली जाएगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2005 में मुहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड का मामला दर्ज है। जबकि मुख्तार पर कृष्णानंद राय के अलावा नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड का भी मामला है। बांदा जेल मे बंद मुख्तार अंसारी की आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।

जिले की बढ़ाई गई सुरक्षा

मुख्तार अंसारी को हुई सजा के बाद मऊ जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मऊ क्षेत्राधिकारी नगर धनंजय मिश्रा ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त शुक्रवार को ही कर दी गई थी। इतना ही नहीं दंगा नियंत्रण का रिहर्सल भी किया गया था। फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है और विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

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