Lakshadweep के अयोग्य सांसद Mohammed Faizal की SC में सुनवाई से पहले सदस्यता हुई बहाल, EC ने उपचुनाव कराने का कर दिया था ऐलान

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लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को बड़ी राहत मिल गई है। लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बुधवार को लोकसभा सचिवालय ने बहाल कर दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका की जांच करने के लिए निर्धारित किए जाने से कुछ घंटे पहले आया।

Lok Sabha membership of Lakshadweep MP Mohammed Faizal restored

जिसमें आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल नहीं की। केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। फैजल को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने और 10 साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद जनवरी में निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था।

मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे फैजल ने सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया था और उन्हें दोषी ठहराये जाने तथा सजा के फैसले को निलंबित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले फैजल की सदस्यता बहाल

लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार केरल उच्च न्यायालय के 25 जनवरी 2023 के आदेश के मद्देनजर मोहम्मद फैजल पीपी की सदस्यता से अयोग्यता का फैसला समाप्त कर दिया गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले फैजल की सदस्यता बहाल करने का निर्णय आया है।

चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का कर दिया था एलान

बता दें कि सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया था. जनप्रतिनिधि कानून में यह प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है कि उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है. इसी कानून के तहत सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

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