UPI से गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं पैसे, जानें कैसे हासिल होंगे वापस

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दुनिया में बहुत फ्रॉड की घटनाएं बढ़ गई हैं। तकनीक जो हमारा समय बचाती है, वह कभी कभी जल्दी में हमें नुकसान की तरफ भी खींच ले जाती हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारतीय डिजिटल भुगतान सिस्टम को बदल दिया है। लोग अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके किसी भी समय सीधे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि यूपीआई सिस्टम सुरक्षित भी है। डिजिटल गेटवे अक्सर त्रुटियों का संकेत भी देता है जैसे पैसे डेबिट होने के बाद लेनदेन अटक जाना या लोगों को यूपीआई धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशील बनाना। ऐसी ही एक प्रमुख समस्या जिसका लोग सामना करते हैं वह है गलत खातों में पैसा चला जाना।

कोरोना काल के दौरान यूपीआई यूज करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आजकल लोग यूपीआई ऐप्स जैसे गूगल पे (Google Pay), फोन पे (Phone Pe), पेटीएम (Paytm) आदि से आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर कई बार यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करते वक्त गलत खाते में पैसे चले जाते हैं। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हैं। आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने पैसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।

BHIM का नियम क्या कहता है?

BHIM के नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने BHIM यूपीआई ऐप से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो वह अपने पैसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता है. इसके लिए आपको रिसीवर से ही रिक्वेस्ट करनी होगी कि वह आपके पैसों दोबारा ट्रांसफर कर दें. ऐसे में अगर आप किसी को भीम ऐप से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरे डिटेल्स को चेक करना बहुत जरूरी है. पैसे रिसीव करने वाले के सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद ही पैसे ट्रांसफर करें. इससे आप बाद में होने वाले बड़े नुकसान से बच जाएंगे।

कहां करें शिकायत दर्ज?

ध्यान रखें कि भले ही आप अपने पैसे दोबारा पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मेहरबानी पर ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी शिकायत जरूर दर्ज करवा सकते हैं. अपने पैसे जिसे ऐप से भी ट्रांसफर किए हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे आदि उनके सपोर्ट सिस्टम में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं. इसके अलावा भीम ऐप (BHIM App) यूजर्स अपनी शिकायत अपनी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर 18001201740  पर जाकर भी दर्ज करवा सकते हैं।

बैंक को भी दें जानकारी

अगर आपके पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो गए हैं तो आप उस अकाउंट नंबर का तुरंत स्क्रीनशॉट लें. इसके बाद आप उसे बैंक से संपर्क करें जिस बैंक के खाते में पैसे गए हैं. इसके बाद आप चाहें तो बैंक मैनेजर से मीटिंग भी कर सकते हैं. इसके बाद आपको बैंक मदद कर सकते हैं जिससे आपके पैसे वापस मिल जाएं. ध्यान रखें कि आप बैंक को जितनी जल्दी डिटेल्स देंगे पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है।

इन तरीकों को भी कर सकते हैं इस्तेमाल

  • NPCI पोर्टल में शिकायत दर्ज करें
  • बैंक से संपर्क करें
  • बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। RBI ने डिजिटल लेनदेन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को लोकपाल नियुक्त किया है जो ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है।

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