PAN-Aadhaar Link : 30 जून है पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख, नहीं तो चुकाना होगा दोगुना जुर्माना

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PAN-Aadhaar Link : अगर आपने अब तक पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें, नहीं तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जुर्माने के साथ इस काम को करने के लिए समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। इस तारीख तक पैन-आधार लिंक कराने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा और अगर इसके बाद कराया तो दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।

PAN-Aadhaar linking deadline extended, here's the new date | India News –  India TV

पहले, समय सीमा 31 मार्च 2022 थी। हालांकि, बाद  में ₹500 के लेट फाइन  के साथ इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, अगर कोई पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड के साथ अपना आधार नंबर देखने में विफल रहता है, तो उस स्थिति में उसे पैन आधार को जोड़ने के लिए ₹1,000 का लेट फाइन देना होगा।

PAN-Aadhaar Link : आयकर अधिनियम की नई सम्मिलित धारा 234H के अनुसार (मार्च 2021 में वित्त विधेयक के माध्यम से), 31 मार्च तक पैन को आधार से न जोड़ने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन ऐसे पैन कार्ड मार्च 2023 या वित्त वर्ष 2022-23 तक ITR दाखिल करने, रिफंड और अन्य I-T प्रक्रियाओं का दावा करने के लिए एक और वर्ष के लिए कार्यशील रहेंगे।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार, जो लोग 31 मार्च 2022 के बाद लेकिन 30 जून 2022 से पहले अपने PAN को 12-अंकीय UIDAI नंबर से लिंक करते हैं, उन्हें ₹500 का विलंब शुल्क देना होगा।

जून के बाद पैन से आधार को लिंक के लिए देने होंगे 1000 –

सीबीडीटी सर्कुलर के अनुसार, जो लोग जून के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या के साथ जोड़ने में विफल रहते हैं, उन्हें अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। विलंब शुल्क का भुगतान करने के बाद पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।

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PAN-Aadhaar Link : यदि आप अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी। पैन आधार लिंक नहीं होने पर  म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश नहीं कर सकेंगे। क्योंकि यहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप अवैध पैन कार्ड दिखाते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करेगा।

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ऐसे करें आधार से पैन को लिंक –

1.आयकर भारत की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
2. क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत लिंक आधार विकल्प चुनें। Uou को एक नई विंडो पर रिडायरेक्टेड किया जाएगा।
3. अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4. ”I validate my Aadhaar details’ option’ विकल्प चुनें और ‘Continue’ विकल्प चुनें।

आपके रजिस्टर्ड  मोबाइल नंबर पर, आपको वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा। स्क्रीन पर खाली स्थान  भरें, फिर ‘मान्य करें’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

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