Rahul Gandhi की सजा पर नहीं लगेगी रोक, सूरत कोर्ट से झटका, अब उनके पास क्या हैं कानूनी विकल्प?

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आज सेशंस कोर्ट से कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि केस में कोई भी रहत नहीं मिली है। साथ ही उनकी अर्जी भी फिलहाल कोर्ट द्वारा खारिज हो गई है। आज इस पर जज ने फैसला देते हुए एक ही लाइन में कहा कि, अर्जी ख़ारिज की जाती है। राहुल गांधी अब सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

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कहा जा रहा है कि कोर्ट के खुलते ही जज राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने 23 मार्च को निचली अदालत की ओर से मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में अपील की थी। राहुल की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को 20 अप्रैल यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

राहुल गांधी की ओर से दी गई थी ये दलील

13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि निचली कोर्ट से मिली सजा काफी ज्यादा है। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने भी अपनी दलीलें रखी थी जिसके बाद एडीजे रॉबिन पॉल मोगेरा ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि सूरत की सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई थी। हाल ही में उन्हें सांसद के तौर पर मिला तुगलक लेन का बंगला भी खाली करने को कहा गया था जिसकी मियाद दो दिन बाद खत्म हो रही है।

अब राहुल गांधी के पास क्या हैं विकल्प?

सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं. कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. अब राहुल गांधी हाई  कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं. अगर हाई कोर्ट इस फैसले पर रोक लगाता है तो ऐसा हो सकता है कि उनकी सांसदी बहाल हो जाए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता फिर से बहाल हुई थी।

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