Section 376 : क्या कोई महिला भी कर सकती है पुरूष से दुष्कर्म? जेंडर न्यूट्रल कानून पर मतभेद

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Section 376 : आपने अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ऐतराज तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम फिल्मों की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल कुछ इसी तरह का जिक्र केरल हाइकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान न्याधीश ने किया। झांसा देकर पुरुष से मह‍िला के संबंध बनाने को दुष्‍कर्म कहने पर मतभेद की स्थिति बन गई है। अगर पुरुष शादी का झांसा देकर रेप करे तो केस। लेकिन यही अगर मह‍िला करे तो?

Asaram convicted under IPC Section 376 and POCSO Act: Know all about the  two laws | India News | Zee News

पिछले दिनों के एक मामले में सुनवाई करते समय केरल हाईकोर्ट (Kerala high court) ने आईपीसी की धारा 376 (IPC 376) को लिंग भेद रह‍ित कानून (Gender neutral law) बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन कानून मामलों के जानकरों के बीच इसे लेकर मतभेद है।

जेंडर न्यूट्रल कानून पर मतभेद की स्थिति –

क्या महिला भी पुरुष से दुष्कर्म कर सकती है? क्या उसे सजा देने के लिए दुष्कर्म के खिलाफ बने कानून जेंडर न्यूट्रल यानी, लैंगिक रूप से तटस्थ हो सकते हैं?

Section 376 : केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते समय इसके लिए मौखिक टिप्पणी कर आईपीसी 376 में संशोधन की जरूरत बताई थी। लेकिन कानून के अधिकतर जानकार इससे असहमत हैं।

SC suggests separate law for child rape under Section 376: Know more about  the law against rape in India - Education Today News

यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने बलात्‍कार के मौजूदा मामले को ऐसी टिप्‍पणी की है। इससे पहले एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा था क‍ि क्या भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और उसकी सजा को लैंगिक रूप से समान करने का कभी भी सही समय होगा।

वे टिप्पणी को कानून की गलत समझ का परिणाम मानते हैं। यह भी विचार आया कि नये समय को देखते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामलों को दुष्कर्म न मानकर धोखाधड़ी कहा जाए। इससे धोखा देकर दुष्कर्म करने के विवाद खत्म होंगे।

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Section 376 : केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक की अध्यक्षता में बेंच तलाकशुदा महिला-पुरुष में बच्चे की कस्टडी का मामला सुन रही थी। महिला का कहना था कि उसके पूर्व पति पर एक अन्य महिला को शादी का झांसा दे यौन संबंध बनाने का आरोप है। वह दुष्कर्मी है, बच्चे की देखभाल करने के योग्य नहीं। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या हो, अगर महिला झांसा देकर संबंध पुरुष से बनाए? न्यायाधीश ने खुद ही जवाब दिया, उसे सजा नहीं मिलेगी। साथ ही कहा, क्या ऐसा कानूनी संशोधन हो सकता है कि धोखा देकर यौन संबंध बनाने वाली महिला को भी सजा हो।

Calcutta high court acquits man who was charged with minor's rape six years  ago | Kolkata - Hindustan Times

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शादी का वादा कर दुष्कर्म जैसे मामलों में लैंगिक तटस्थता से सोचने की जरूरत है। हर प्रेम संबंध शादी में नहीं बदलने की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समाज में ऐसा नहीं होता। संबंध बनाने के बाद  शादी का वादा न निभाने को धोखाधड़ी कह सकते हैं, दुष्कर्म नहीं।

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