Section 376 : आपने अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म ऐतराज तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम फिल्मों की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल कुछ इसी तरह का जिक्र केरल हाइकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान न्याधीश ने किया। झांसा देकर पुरुष से महिला के संबंध बनाने को दुष्कर्म कहने पर मतभेद की स्थिति बन गई है। अगर पुरुष शादी का झांसा देकर रेप करे तो केस। लेकिन यही अगर महिला करे तो?
पिछले दिनों के एक मामले में सुनवाई करते समय केरल हाईकोर्ट (Kerala high court) ने आईपीसी की धारा 376 (IPC 376) को लिंग भेद रहित कानून (Gender neutral law) बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन कानून मामलों के जानकरों के बीच इसे लेकर मतभेद है।
जेंडर न्यूट्रल कानून पर मतभेद की स्थिति –
क्या महिला भी पुरुष से दुष्कर्म कर सकती है? क्या उसे सजा देने के लिए दुष्कर्म के खिलाफ बने कानून जेंडर न्यूट्रल यानी, लैंगिक रूप से तटस्थ हो सकते हैं?
Section 376 : केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते समय इसके लिए मौखिक टिप्पणी कर आईपीसी 376 में संशोधन की जरूरत बताई थी। लेकिन कानून के अधिकतर जानकार इससे असहमत हैं।
यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने बलात्कार के मौजूदा मामले को ऐसी टिप्पणी की है। इससे पहले एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा था कि क्या भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और उसकी सजा को लैंगिक रूप से समान करने का कभी भी सही समय होगा।
वे टिप्पणी को कानून की गलत समझ का परिणाम मानते हैं। यह भी विचार आया कि नये समय को देखते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामलों को दुष्कर्म न मानकर धोखाधड़ी कहा जाए। इससे धोखा देकर दुष्कर्म करने के विवाद खत्म होंगे।
यह भी पढ़ें : PUBG Suicide : पबजी का ऐसा नशा! कि पिता के मना करने पर बेटे ने फांसी लगाकर दे दी जान
Section 376 : केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक की अध्यक्षता में बेंच तलाकशुदा महिला-पुरुष में बच्चे की कस्टडी का मामला सुन रही थी। महिला का कहना था कि उसके पूर्व पति पर एक अन्य महिला को शादी का झांसा दे यौन संबंध बनाने का आरोप है। वह दुष्कर्मी है, बच्चे की देखभाल करने के योग्य नहीं। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या हो, अगर महिला झांसा देकर संबंध पुरुष से बनाए? न्यायाधीश ने खुद ही जवाब दिया, उसे सजा नहीं मिलेगी। साथ ही कहा, क्या ऐसा कानूनी संशोधन हो सकता है कि धोखा देकर यौन संबंध बनाने वाली महिला को भी सजा हो।
यह भी पढ़ें : Free Silai Machine : अब महिलाओं को मुफ्त मिलेगी सिलाई मशीन, जल्दी करें! आवेदन करना बेहद आसान
शादी का वादा कर दुष्कर्म जैसे मामलों में लैंगिक तटस्थता से सोचने की जरूरत है। हर प्रेम संबंध शादी में नहीं बदलने की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समाज में ऐसा नहीं होता। संबंध बनाने के बाद शादी का वादा न निभाने को धोखाधड़ी कह सकते हैं, दुष्कर्म नहीं।
यह भी पढ़ें : Shraddha Kapoor के भाई सिद्धान्त कपूर बेंगलुरू में रेव पार्टी के दौरान हुए गिरफ्तार, ड्रग लेने की हुई पुष्टि
727 total views, 1 views today