दिल्ली: फिल्म ‘The Kerala Story’ के मेकर्स को राहत मिली है। फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और उन्हें केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी है।
हर बात पर नहीं हो सकती सीधे सुनवाई-सुप्रीम कोर्ट
CJI ने कहा- हर बात पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिकाएं दाखिल की थी। फिल्म 5 मई को रिलीज होगी, जिस पर रोक लगाने के लिए ये याचिका दायर की गई थी।
क्या है विवाद
दरअसल, फिल्म ‘The Kerala Story’ को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अदा शर्मा अभिनीत फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर में दावा किया था कि 32,000 हिंदू महिलाओं का कथित तौर पर ब्रेनवॉश करके उनका धर्मातरण किया गया और इसके बाद आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट में भर्ती कर अफगानिस्तान और सीरिया जैसी जगहों पर भेज दिया गया था। बता दें कि यह फिल्म सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित है।
ट्रेलर में किया बदलाव
हालांकि, फिल्म पर बढ़े विवाद के बीच निमार्ताओं ने मंगलवार को यूट्यूब पर जारी लेटेस्ट टीजर में फिल्म के इंट्रो के टेक्स्ट को बदल दिया है। बदले हुए इंट्रो में कहा गया है कि तीन महिलाएं, जिनका ब्रेनवॉश करने के बाद धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें भारत और विदेशों में आतंकी मिशन पर भेजा गया था।
एक करोड़ के इनाम की घोषणा
वहीं, कुछ संगठनों ने द केरल स्टोरी फिल्म के दावे को साबित करने के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की थी। मुस्लिम यूथ लीग की केरल राज्य समिति ने फिल्म में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की।
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