Supreme Court ने Amazon से 202 करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के लिए CCI केआदेश पर लगाई रोक

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नई दिल्ली: ई-रिटेल कंपनी Amazon को फ्यूचर समूह से जुड़े एक विवाद में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई के द्वारा रिकवरी करने के संबंध में दिए गए फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। Amazon ने CCI के पिछले महीने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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CCI ने दिया रिकवरी का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने अमेजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को उसे फौरी तौर पर राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI  के द्वारा 25 अप्रैल को दिए उस फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें CCI ने 202 करोड़ रुपये की पेनाल्टी रिकवरी करने को कहा था। CCI ने फ्यूचर समूह के एक निकाय में अमेजन के द्वारा 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2019 में की गई डील को लेकर जुर्माना लगाया था।

CCI के आदेश पर लगाई गई रोक

Amazon ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जुर्माने की रिकवरी पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए Amazon को राहत प्रदान किया। पीठ ने कहा कि 25 अप्रैल के सीसीआई के फैसले के संबंध में अमेजन के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए।

इस तारीख तक मिल गई राहत

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई है। इसका मतलब हुआ कि अमेरिकी ई-रिटेल कंपनी को 17 जुलाई तक रिकवरी से राहत मिल गई है। रिकवरी की आगे की प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी।

ई-रिटेल कंपनी Amazon को फ्यूचर समूह से जुड़े एक विवाद में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने CCI के द्वारा रिकवरी करने के संबंध में दिए गए फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। Amazon ने CCI के पिछले महीने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

CCI ने दिया रिकवरी का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने Amazon की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को उसे फौरी तौर पर राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के द्वारा 25 अप्रैल को दिए उस फैसले पर रोक लगाई है, जिसमें CCI  ने 202 करोड़ रुपये की पेनाल्टी रिकवरी करने को कहा था। CCI ने फ्यूचर समूह के एक निकाय में Amazon के द्वारा 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2019 में की गई डील को लेकर जुर्माना लगाया था।

CCI के आदेश पर लगाई गई रोक

Amazon ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जुर्माने की रिकवरी पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए Amazon को राहत प्रदान किया। पीठ ने कहा कि 25 अप्रैल के CCI के फैसले के संबंध में अमेजन के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए।

इस तारीख तक मिल गई राहत

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई है। इसका मतलब हुआ कि अमेरिकी ई-रिटेल कंपनी को 17 जुलाई तक रिकवरी से राहत मिल गई है। रिकवरी की आगे की प्रक्रिया अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी।

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