UP Bhagya Laxmi Yojana: केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं लाते है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में एक ऐसी स्कीम चलाई है जिसका लाभ हर एक बेटियां ले सकती है। दरअसल, यूपी सरकार की इस स्कीम का नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना।
इसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसे केवल वे ही परिवार अपनी बेटी के लिए अवेल कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। इसके साथ ही जिस बच्ची के लिए आपको ये सुविधा या मदद लेनी है उसके पहले बर्थडे से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा।
ऐसे मिलेगा लाभ
बता दे कि भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत यूपी सरकार बच्ची के जन्म के समय पचास हजार रुपये का बॉन्ड देती है। ये बॉन्ड बच्ची के 21वें जन्मदिन पर 2 लाख रुपये की मच्योरिटी देता है। बच्ची के जन्म के समय मां को 51 सौ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार भ्रूण हत्या को रोकने, बच्ची की शिक्षा के लिए ये रकम देती है। बच्ची की पढ़ाई के लिए कुल 23 हजार रुपये की मदद मिलती है। यह वित्तीय सहायता एकमुश्त नहीं होती बल्कि यह किस्तों में मिलती है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। वैसे ये एक ही परिवार में जन्मी अधिकतम दो बच्चियों को ही लाभ दिया जाएगा। इससे ज्यादा बेटियां हुईं तो उनके नाम पर यह मदद नहीं मिलती है। इस योजना के बारे में और अधिक सरकारी जानकारी के लिए इस पते पर https://mahilakalyan.up.nic.in/ लॉगइन करें।
किस राज्य को मिलेगा फायदा
बता दें कि ये लाभ केवल यूपी के निवासी के लिए है। इसमें माता-पिता और बच्ची का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्ची का बर्थ सार्टिफिकेट, इनकम सार्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अड्रेस प्रूफ, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज चाहिए।
आप इसके लिए केवल ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं- https://mahilakalyan.up.nic.in/ पर लॉगइन करने के बाद भाग्य लक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकालें और सही सही जानकारी भर दें। इसके बाद दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
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