ECI : चुनाव आयोग में नए मुख्य आयुक्त राजीव कुमार की नियुक्ति के बाद जल्द ही चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को आधार से लिंक किए जाने, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन लगाने के साथ ही 6 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।
यदि चुनाव आयोग के प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के सेक्शन 37(1) में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद एक उम्मीदवार एक ही सीट से चुनाव लड़ सकेगा।
आयोग ने राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का मांगा अधिकार –
ECI : दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पदभार संभालने के बाद चुनावी प्रक्रिया में कई तरह के फेरबदल करने का सुझाव कानून मंत्रालय को दिया है। आयोग ने जनमत संग्रह और एग्जिट पोल के प्रस्ताव में भी तब्दीली का सुझाव है। इससे पहले, पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने आयोग में तैनात सभी अधिकारियों से 3 सुझाव मांगे थे।
जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने लंबे समय से की जा रही मांग पर भी हरी झंडी मांगी है। यह मांग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 33(7) के संशोधन से जुड़ी है। इस संशोधन का उद्देश्य एक उम्मीदवार को दो सीटों से चुनाव लडऩे से रोकना है। यह एक्ट वर्तमान में एक व्यक्ति को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है।
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ECI : चुनाव आयोग ने साल 2004 में ही एक्ट की धारा 33(7) में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। बता दें, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 33 (7) में ही एक व्यक्ति को दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है।
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इन प्रस्तावों के मुताबिक चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने से जुड़े नियमों और नए वोटर को रजिस्टर करने से जुड़े चार कट-ऑफ डेट से जुड़े नियमों को नोटिफाई करने को कहा है। नए मुख्य आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं को रजिस्टर करने से जुड़े चार कट-ऑफ डेट से जुड़े नियमों को भी जल्द अधिसूचित करने का प्रस्ताव दिया है। पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में बिल पास हो चुका है।
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ECI : आयोग ने राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार भी मांगा है। आयोग का कहना है कि कई दल रजिस्ट्रेशन कराते हैं लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ते। आयोग का मानना है कि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन राजनीतिक दल का गठन सिर्फ आयकर छूट का लाभ लेने के लिए हुआ हो।
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आयोग ने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर लगाम लगाने की भी सिफारिश की थी। आयोग का कहना है कि चुनाव की पहली अधिसूचना के दिन से लेकर सभी चरणों में चुनाव पूरा होने तक ओपिनियन पोल के परिणामों के प्रसार पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए।
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आयोग का कहना है कि 20,000 रुपए के बजाय 2,000 रुपए से ऊपर के सभी दान को स्पष्ट करने के लिए फॉर्म 24 ए में संशोधन किया जाए।
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